पटना, बिहार विधानसभा ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक बल्लभ यादव को नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। वह हाल के सालों में विधानसभा द्वारा अयोग्य घोषित किए गए दूसरे विधायक हैं। उनसे पहले डेहरी के विधायक मोहम्मद इलियास हुसैन को भ्रष्टाचार के मामले में सजा होने के बाद अयोग्य घोषित किया गया था।
विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यादव को 15 दिसंबर से अयोग्य घोषित किया गया है। सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ लंबित मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने 15 दिसंबर को ही यादव को दोषी करार दिया था।
अदालत ने यादव को बीती 21 दिसंबर को सजा सुनाई थी। रेप के दो साल पुराने इस मामले में चार महिलाओं सहित पांच अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है।
यादव को अयोग्य ठहराए जाने के बाद विधानसभा में राजद के विधायकों की संख्या घटकर 79 रह गई है। हालांकि यादव को फरवरी, 2016 में बलात्कार का आरोप लगने के बाद ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। यादव नवादा से विधायक थे।