सीधी, मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन पर जानलेवा हमला करने वाले के विरूद्ध थाना कमर्जी की पुलिस द्वारा अपराध क्र. 187/18 भादवि की धारा 307, 147, 146, 149, 354, 153ए, 336, 427 एवं 120बी अन्तर्गत विवेचना की जा रही है। उक्त मामले के साक्षी संदीप चतुर्वेदी पुलिस के समक्ष अपना बयान पलटकर कोर्ट में बयान देना चाहता था। इसके लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय मुकेश गुप्ता, चुरहट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है कि मेरा बयान ले लिया जाये, इस मामले पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट ने घोर आपत्ति व्यक्त की एवं न्यायालय से कहा कि राज्य शासन का पक्ष सुने बिना बयान न लिया जाये। इसके लिए न्यायालय ने अभियोजन अधिकारी को शासन का पक्ष रखने के लिए 12.10.18 तक का समय दिया है। परिणामस्वरूप बयान से मुकर रहे व्यक्ति को न्यायालय ने वैरंग लौटा दिया।