गुरुग्राम जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी

गुरुग्राम, हरियाणा के गांव शिकोहपुर में साढ़े तीन एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त में हुए घोटाले के मामले में हरियाणा की खैडकीदौला थाना पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीएलएफ कंपनी एवं मैसेर्ज ओकेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायकत में सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति ने बताया कि 2007 में स्काईलाइट हॉस्पिलिटी नामक कंपनी ने गांव शिकोहपुर में साढ़े तीन एकड़ जमीन खरीदी। इस कंपनी के डायरेक्टर सोनिया गांधी के दामाद रोबर्ट वाड्रा हैं। यह जमीन ओकेंश्वर प्रॉपर्टीज के माध्यम से 58 करोड़ में खरीदी गई थी।
इसके बाद डीएलएफ कंपनी ने स्काईलाइट कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाते हुए इस जमीन को खरीद लिया। उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हूड्डा ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से न केवल नियम ताक पर रखते हुए इस जमीन का व्यावसायिक लाइसेंस दिलवाया बल्कि स्काईलाइट कंपनी को लाइसेंस देने के लिए नियमों की धज्जियाँ भी उड़ाई गई।
इतना ही नहीं गांव वजीराबाद में 350 एकड़ जमीन डीएलएफ कंपनी को गलत तरीके से अलॉट कर करीब पांच हजार करोड़ का फायदा पहुंचाया। पुलिस के अनुसार कंपनी ने जब शिकोहपुर की साढ़े तीन एकड़ की जमीन की रजिस्ट्री करवाई, उस वक्त उसकी वर्थ एक लाख रुपये थी। कंपनी के अकांउंट में पैसे नहीं थे। इतना ही नहीं रजिस्ट्री के दौरान जो चेक लगाए गए, वह भी कहीं पर कैश नहीं हुए।

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