भोपाल,व्यापम महाघोटाला में जबलपुर कोर्ट ने वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में हुए फर्जीवाड़े में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है मिली जानकारी के मुताबिक व्यापम द्वारा मुरैना के एक स्कूल में आरोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में हुए, फर्जीवाडे को लेकर सीबीआई ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपियों में उम्मीदवार दीपक जाटव, दलाल दीवान जाटव, भागीरथ जाटव सहित इम्पेरसोनेटर लक्ष्मीनारायण जाटव के नाम शामिल थे। घोटाले की छानबीन के बाद जांच एजेंसी ने जुलाई 2016 में जबलपुर सीबीआई विशेष कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी, मामले में सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने अपना फैसला सूनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल के काराबास से दण्डित किया है।
व्यापम महाघोटाला- वनरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में चार आरोपियों को चार-चार साल की सजा