नई दिल्ली,सीबीआई की एक अदालत ने आयकर विभाग के पूर्व आयुक्त (अपील) को 25 लाख रुपये रिश्वतखोरी के मामले में चार साल कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई का कहना है पूर्व आयुक्त दयाशंकर मुंबई बांद्रा कुर्ला स्थित आयकर विभाग कार्यालय में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि आयकर विभाग के पूर्व आयुक्त दयाशंकर को दो लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कॉपर वायर की एक फर्म के मालिक से आयकर रिटर्न वर्ष २००८-०९ के मूल्याकंन करने के समय उसमें टैक्स कम करने के एवज में २५ लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। जब पूर्व आयुक्त रिश्वत की पहली किश्त दो लाख रुपये ले रहे थे उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे एक दिन पहले ही उनके तबादले के आदेश आ चुके थे। बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद आयुक्त के दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, मुंबई और पटना में ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इस संबंध में २९ अगस्त २०११ को भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने बताया कि तफ्तीश पूरी होने के बाद ३० अक्टूबर २०१२ को इस मामले में मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। अदालत ने मामले में आरोपी पूर्व आयुक्त दयाशंकर को चार साल की कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
रिश्वतखोर पूर्व आयकर आयुक्त को चार साल की कैद