नई दिल्ली,दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को २००२ के रंगदारी मांगने के एक मामले में दोषी करार दिया है। २००२ में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के रहने वाले 1 व्यापारी अशोक ने 5 करोड़ रु की रंगदारी मांगने को लेकर रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें सलेम को आरोपी बनाया था। मुंबई ब्लास्ट के मामले में इस समय अबू सलेम जेल में है। हालांकि रंगदारी के मामले में अपनी सफाई में सलेम ने आरोपों में झूठा बताया था। सलेम को नवंबर २००५ में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया था। मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने बीते साल १९९३ में मुंबई बम ब्लास्ट केस में दोषी अंडरवल्र्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
16 साल पुराने रंगदारी मामले में गैंगस्टर अबू सलेम दोषी करार