रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को कोर्ट से राहत नहीं

मुंबई,बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलिवुड अ‎भिनेता रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को वर्ष 2015 में एआईबी नॉकआउट नाम के एक कार्यक्रम के दौरान अश्लील और गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में दर्ज एफआईआर में कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इन दोनों के अलावा कुछ अन्य फिल्मी कलाकारों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
न्याययाधीश आरएम सावंत और सारंग कोटवाल की पीठ ने अभिनेताओं के वकील को निर्देश दिया कि वे मामले की दो अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ सुनवाई करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीके तहिलरमानी की इजाजत लें। इनमें से एक याचिका एआईबी के हास्य कलाकार रोहन जोशी ने दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। दूसरी एक जनहित याचिका है, जो शहर के कानून के एक शिक्षक ने दायर की है। इसमें शो के आयोजकों और भागीदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
इसके अलावा उच्च न्यायालय से राज्य प्राधिकारों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे यू-ट्यूब और अन्य समान विडियो नेटवर्कों पर प्रसारित ऐसे कार्यक्रमों पर निगरानी के लिए दिशानिर्देश जारी करें। अभिनेताओं ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए वह पुणे और मुंबई पुलिस को निर्देश दे कि वह उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करें। पीठ ने कहा कि तीनों अर्जियों को जोड़े जाने के बाद वह इस प्रार्थना पर विचार करेगी और मामले को आगे की सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अदालत के पास भेज दिया।

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