MP की कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी

भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में नई आबकारी नीति सहित डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव नई आबकारी नीति का था, जिसे मंजूरी मिली है। जिसके तहत अब गर्ल्स कॉलेज और स्कूल, मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकानें होंगी। 01 अप्रैल 2018 से 149 शराब दुकान आहते बंद होंगे। नदिया, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, ड्राई जोन घोषित किये गए हैं। ड्राई जोन पालिसी को स्वीकृति, कुछ स्थानो पर मदिरापान प्रतिबंधित। मदिरा दुकानों के ठेकों की नीलामी में 15 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। अवैध शराब बनाने वाले के खिलाफ दंडत्मक कार्यवाही होगी। गांवो में शराब बेचने वालों और बनाने वालों की मॉनिटरिंग जिला समिति का गठन किया जाएगा।
अवैध और जहरीली शराब की बिक्री रोकने और उसकी वेद्धता जानने के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था लागू की है। शराब की बोतल पर होलोग्राम होगा। होलोग्राम की फोटो खींचकर विशेष नंबर पर भेजा जा सकेगा, जिससे क़्वालिटी और वैधता की जानकारी मिलेगी।
बैठक में इसके अलावा गोड़ खनिज संशोधन 1999 प्रस्ताव को मिली हरि झंडी, प्रजापति समाज और एससी एसटी को मिट्टी निशुल्क लेने की अनुमति के प्रस्ताव को मजूरी दी गई है। सागर के खुरई में नए ग्रामीण थाने की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी। मुख्यमंत्री युवा उधमी योजना के लिए 10 लाख से 1 करोड़ ऋण देने को मिली मंजूरी। भोपाल में बनने वाले भारत माता परिसर के लिए ज़मीन आवंटन के संबंध को स्वीकृति, ग्राम सिंगरचोली में 5 हेक्टेयर जमीन आवंटित। सीएम मेधावी छात्र योजना निरतंर रहेगी। विदेशों में शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति छात्रों कि छात्रवृत्ति योजना मे आय सीमा बढ़ाकर 6 लाख से 10 लाख करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। नेवल सेना के लिये जमीन आवंटन की स्वीकृति, एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन योजना को जारी रखने को स्वीकृति।
रिसोर्ट बार लाइसेंस को टैक्स में छूट मिलेगी, नगरीय निकाय में मनोरंजन कर लगाने के लिए नियमो में संशोधन, नगरीय निकाय अब मनोरंजन कर ले सकेंगे।

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