SC में पद्मावत पर मप्र-राजस्थान की याचिका खारिज,कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी

नई दिल्ली,संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आप कुछ संगठनों की धमकी और हिंसा का हवाला दे रहे हैं हम इस याचिका सुनवाई क्यों करें यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्यप्रदेश की उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें इस फिल्म को इन दोनों राज्यों में बैन करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक संवैधानिक संस्था ने फिल्म की रिलीज के लिए हरी झंडी दी। कोर्ट ने आदेश दिया फिर भी आप पहले से अंदेशा जता रहे हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी हैं।” आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में लगी बैन पर रोक लगा दी थी और फिल्म को पूरे देश में रिलीज करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की दलील थी कि फ़िल्म की रिलीज़ से राज्य में हिंसा हो सकती है। दोनों सरकारों का दावा था कि खुफिया विभाग ने भी इस तरह की रिपोर्ट दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर करणी सेना के महिपाल सिंह ने कहा कि ”हम जनता की अदालत में जाएंगे। हमें केंद्र सरकार से उम्मीद है.” राजपूतों और करणी सेना का मानना है कि ​फिल्म में पद्मिनी और खिलजी के बीच आपत्तिजनक सीन फिल्माए जाने से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है।
हालांकि फिल्म के मेकर्स कई बार इस पर सफाई पेश कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि इस फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं है। बता दें कि ये फिल्म पहले 1 दिसंबर 2017 को रिलीज होने वाली थी लेकिन देश भर के कई राज्यों में फिल्म का जबरदस्त विरोध किया गया। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को टाल दिया था और बाद में एलान किया था कि ये फिल्म 24 जनवरी को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर हैं। सेंसर बोर्ड ने जो भी बदलाव करने को कहा था वो सब मेकर्स ने कर दिया है लेकिन उसके बावजूद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है।

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