MP के मंत्री सुरेंद्र पटवा और उनका परिवार नहीं बेच सकेगा संपत्ति,रिकवरी के चलते बैंक ने लगाई रोक

भोपाल, चेक बाउंस मामले में घिरे प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा अब एक और मामले में घिर गए हैं। इंदौर की बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन के 34 करोड़ बकाया राशि के लिए मंत्री पटवा और उनके परिजनों की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक पटवा ने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक उन पर कार्यवाही कर रहा है।
मंत्री पटवा अपने परिवार की मेसर्स पटवा आटोमोटिव कंपनी के लोन का बकाया पेमेंट नहीं करने के मामले में फंस गए हैं। बैंक आफ बड़ौदा ने इस कंपनी पर 33.45 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली है। बैंक ने उज्जैन और इंदौर स्थित पटवा आटोमोटिव कम्पनी की अचल संपत्ति को भी कब्जे में ले लिया है। बैंक ने एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से खरीददारों को आगाह किया है। यदि किसी ने भी यह संपत्ति खरीदी तो उसे बैंक को 33.45 करोड़ की बकाया राशि को पहले चुकाना पड़ेगा। बैंक ने सूचना में लिखा है सुरेंद्र पटवा की संपत्ति तब तक नहीं बिक सकती जब तक की बैंक को 33.45 करोड़ रुपए नहीं चुका दिए जाएं। बैंक ने इंदौर और उज्जैन की सपंत्तियों पर प्रवर्तन अधिनियम २००२ की धारा १३(१२) सपठित नियम ९ के अंतर्गत ऋण लेने वालों से सूचना प्राप्त की तारीख से ६० दिन का समय दिया था जिसमें लोन चुकाना था। परंतु मंत्री सुरेंद्र पटवा बैंक को बची हुई राशि को नहीं चुका पाए। बैंक ने सांकेतिक आधिपत्य अधिनियम की धारा १३(४) सपठित नियम के अनुसार लोगों को सतर्क किया है कि वे सुरेंद्र पटवा, मोनिका पटवा, भरत पटवा, महेंद्र पटवा, फूलकुंवर बाई पटवा के नाम की संपत्ति बैंक के पास गिरवी है इसकी विक्री नहीं हो सकती । इससे पहले भी सुरेन्द्र पटवा कानूनी झमेलों में फंसे हुए हैं । उनके खिलाफ चेक बांउस का मामला इंदौर जिला कोर्ट में आया है। मंत्री के 3 चेक बाउंस होने की शिकायत कोर्ट में की गई है। कोर्ट ने इसमें प्रकरण दर्ज कर पटवा को समन जारी किया है।

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