प्रद्युम्न मर्डरः पिता वरुण को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पिंटो परिवार की जमानत बरकरार

नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने प्रद्युम्न हत्याकांड में पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रदुम्न के पिता की याचिका पर झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि रेयान स्कूल के ट्रस्टियों में शामिल पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत बरक़रार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्टियों की जमानत रद करने की प्रद्युम्न के पिता की याचिका ठुकरा दी है। गौरतलब है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत दी थी, इसको लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह ही सुनवाई पूरी हो गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रद्युम्न के पिता की दलील थी कि पिंटो परिवार प्रभावशाली है केस को प्रभावित कर सकता है, जबकि पिंटो के वकील का कहना था कि गुड़गांव के स्कूल के प्रबंधन की किसी गड़बड़ी और गल्ती के लिए मुंबई में बैठे ट्रस्टियों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? पंजाब और हरियाणा होईकोर्ट ने रेयान स्कूल के ट्रस्टी और मालिक पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत देने का फैसला पिछले महीने सुनाया था। कोर्ट के इस फैसले से नाखुश प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर फिर से पिंटो परिवार को बेल न देने की बात बुधवार को अदालत के सामने रखी। गौरतलब है कि ८ सितंबर को भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न (७) की हत्या गला रेतकर कर दी गई थी। इसमें स्कूल प्रबंधन को सुरक्षा की अनदेखी के मामले में दोषी मानते हुए स्कूल के दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। गुरुग्राम पुलिस भी पिंटो परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करना चाहती थी। इसमें रेयान इंटरनेशनल समूह के सीईओ रायन पिंटो और उनके अभिभावकों, संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन पिंटो एवं प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी शामिल थी, लेकिन इन तीनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला लेते हुए पिंटो परिवर को जमानत दे दी थी।

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