फोन टेपिंग मामले में अदालत पहुंचे मुकुल राय

नई दिल्ली, तृणमूल कांग्रेस छोड़ हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मुकुल राय ने अपना फोन टेप किए जाने को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में कोलकाता और दिल्ली प्रवास के दौरान लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गयी। याचिका पर न्यायमूर्ति विभू बखरू ने सुनवाई की और इसे 20 नवंबर के लिये सूचीबद्ध कर दिया। याचिका में राय के दूरसंचार सेवा प्रदाता महानगर टेलीफोन निगम और वोडाफोन को, उनके या उनके परिजनों को भेजे गए या प्राप्त टेलीग्राफिक संदेश पकड़ने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की ओर से अगर निर्देश दिया गया है तो उसे अदालत में पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
राय की याचिका वकील कुमार दुष्यंत सिंह ने दायर की है। उन्होंने याचिका में दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं जुड़े कुछ अन्य लोगों ने भी इस तरह की शंका प्रकट की है। याचिका में कहा गया है कि हाल में भारी उद्योग और लोक उपक्रम राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी आरोप लगाया कि चुनिंदा लोगों के मोबाइल फोन को पश्चिम बंगाल में टेप किया जा रहा है।

 

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