वरिष्ठ जनों और दिव्यांग जनों को घर पर मिले बैंकिंग सुविधा,31 दिसंबर तक की तारीख तय

मुंबई,आरबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों तथा दृष्टि बाधित समेत अन्य दिव्यांग जनों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सत्तर साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगों को अब सामान्य बैंकिंग कामकाज के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे ऐसे लोगों को 31 दिसंबर तक घर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएं। वरिष्ठ नागरिकों तथा दृष्टि बाधित समेत अन्य दिव्यांग जनों को उनके घर पर ही नकदी संग्रहण तथा वितरण,चेकबुक और डिमांड ड्रॉफ्ट, केवाईसी तथा लाइफ सर्टिफिकेट जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएं। आरबीआई ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि ऐसा देखा गया है कि बैंक कई मौकों पर शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगों को बैंकिंग सुविधाओं के लिए हतोत्साह या इनकार करते हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि जीवन प्रमाण स्कीम के तहत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के अतिरिक्त पेंशनधारी पेंशन भुगतान करने वाले बैंक की किसी भी शाखा पर भौतिक रूप से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं।

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