पत्रकार विनोद वर्मा की सुनवाई शेषन कोर्ट में

रायपुर,चर्चित लोकनिर्माण मंत्री राजेश मूणत के सीडी कांड में न्यायिक हिरासत में बंद पत्रकार विनोद वर्मा को जमानत दिये जाने के लिए मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत आवेदन पेश किया गया था। न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए 8 नवंबर को दी है।
ज्ञात हो कि पत्रकार विनोद वर्मा को पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर राजधानी लाया गया था। वहां लाने के बाद पूछताछ के लिए तीन दिन की रिमांड ली गई थी इसके बाद उन्हें 13 नवंबर तक के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बताया जाता है कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा विनोद वर्मा का जमानत आवेदन खारिज किये जाने के बाद आज शेषन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया। आवेदन में पहले की तरह रिपोर्टकर्ता ने कई बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किसने धमकी दी, किस नंबर से फोन किया गया और कितनी राशि मांगी गई यह सारे बिंदु स्पष्ट नहीं है। जिस सीडी के विषय में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वैसी कोई सीडी उनके पास से जब्त नहीं की गई। पुलिस उन्हें जब गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था तब केवल पेन ड्राइव,लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया गया था। दोपहर समाचार लिखे जाने तक शेषन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है। उनकी सुनवाई की खबर दोपहर बाद की जायेगी।

 

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