कालीन गायब होने की CBI जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

जयपुर,राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से ईरानी शैली के बेशकीमती कालीन गायब होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा की खण्डपीठ ने पाया कि कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे जाने के पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे जाने के पर्याप्त सुबूत नहीं है। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए सन 2005 में 250 करोड़ की के आठ बेशकीमती ईरानी कालीन गायब होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता राम सिंह कस्वा ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ये कालीन जयपुर के सरकारी होटल से सीएम दफ्तर ले जाए गए थे, लेकिन इसके लिए न तो किराया दिया गया और न ही बाद में उन्हें वापस किया गया। याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा की खण्डपीठ ने की। उन्होंने याचिका में पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कहते हुए याचिका खारिज कर दी।

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