पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सुनवाई पूरी फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के आरोप के बाद चुनाव आयोग द्वारा तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किए गए मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मामले में दिल्ली हाइकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गयी है। दिल्ली हाइकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली हाइकोर्ट की डबल बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हाइकोर्ट फैसला सुनाएगी। गौरतलब है, कि मप्र सरकार के जल संसाधन, संसदीय कार्य एवं जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2008 में दतिया से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। इस मामले में पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने चुनाव आयोग में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज और करप्ट प्रेक्टिस की शिकायत दर्ज करायी थी। भारती ने पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं दिए जाने पर धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। राजेन्द्र भारती की शिकायत पर चुनाव आयोग ने 23 जून 2017 को मंत्री नरोत्तम मिश्र को दोषी पाते हुए उन्हें तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

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