हाईकोर्ट का आदेश दस दिन में हों निजी कॉलेजों में भी चुनाव

जबलपुर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश विजय शुक्ला के युगलपीठ ने महाविद्यालयीन छात्रसंघ चुनाव में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को शामिल नहीं किए जाने के शासन के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि निजी कॉलेजों में भी चुनाव कराये जायें। हाईकोर्ट निर्देश दिया है कि 30 अक्टूबर के बार इसकी अधिसूचना जारी की जाये और 10 दिन के अंदर चुनाव कराये जाएं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) की ओर से बादल पंजवानी एवं रिजवान अली कोटी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश देते हुए याचिका निराकृत कर दिया है। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके वर्मा द्वारा माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया की प्रदेश में 436 शासकीय कॉलेजों एवं 66 अनुदान प्राप्त अशासकीय कालेजों में प्रथम चरण में 30 अक्टूबर को छात्र संघ के चुनाव कराये जा रहे हैं। शेष लगभग 600 गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय कालेजों में प्रथम चरण के चुनाव के बाद प्रत्यक्ष चुनाव कराये जायेंगे। शासन द्वारा निर्धारित चुनाव प्रक्रिया से सहमत होते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह याचिका निराकृत कर दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मधुर शुक्ला ने पैरवी की।

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