रायपुर, राज्य सरकार द्वारा जमीन-जायदाद के पंजीयन की पुरानी और परम्परागत प्रक्रिया में बदलाव करते हुए आम जनता को रजिस्ट्री से पहले की औपचारिकताएं ऑनलाइन पूर्ण करने की सुविधा दी जा रही है। इससे दस्तावेजों में गलतियों की संभावना कम होने के साथ-साथ रजिस्ट्री दफ्तरों और आवेदकों के कीमती समय की भी बचत होगी।
पंजीयन और मुद्रांक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए ई-पंजीयन की व्यवस्था की गई है। अब कोई भी आवेदक घर बैठे पंजीयन और मुद्रांक विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ईपंजीयन डॉट सीजी डॉट जीओव्ही डॉट इन में लॉगइन कर रजिस्ट्री से संबंधित फार्म ऑनलाइन भर सकता है। प्री-रजिस्ट्री (पूर्व रजिस्ट्री) की इस नई प्रक्रिया में क्रेता और विक्रेता दोनों को वेबसाइट में जानकारी भरने के बाद आईडी अथवा टोकन नम्बर जारी किया जाएगा, जिसे वे 15 दिनों के भीतर अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय निर्धारित कर संबंधित उपपंजीयक के कार्यालय में जाकर अपने डिजिटल फोटो, जरूरी दस्तावेज और अंगूठे के निशान का सत्यापन करवाते हुए जमीन, मकान आदि की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अगर निर्धारित तारीख में आवेदक वहां पहुंचने में असमर्थ हो तो इस वेबसाइट में उसे तारीख को एक बार बदलने की भी सुविधा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि प्री-रजिस्ट्री की इस प्रक्रिया में आवेदक को सबसे पहले वेबसाइट में लॉगआन करना होगा।
अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद उसे वेबसाइट में ई-पंजीयन के लिए प्री-रजिस्टेªशन के मेन्यू पर क्लिक करना होगा, फिर उसमें न्यू-यूजर पर क्लिक करना होगा और अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद यूजर और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके बाद लॉगऑन डिटेल में जाकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा का विकल्प चुनना होगा, फिर वेबसाइट के सौदा माड्यूल में जाकर ई-पंजीयन टोकन, सम्पत्ति का विवरण, संरचना का विवरण, पक्षकार का प्रकार और विलेख विवरणी भरने के बाद उसे 17 अंकों का लेन-देन आईडी मिलेगा। उस आईडी को विलेख पुनः प्रिंट में जाकर टोकन नम्बर के स्थान पर लिखना होगा। उसके बाद उसे शो बटन पर क्लिक करने पर प्रिंट मिलेगा।
CG-जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री में अब होगी समय की बचत
