महिलाओं को पुलिस आरक्षक भर्ती में मिलेगी ऊँचाई में छूट,विधवा विवाह में दो लाख रुपये

भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आव्हान किया कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने, बेटा-बेटी को समान महत्व देने और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने समाज आगे आयें। मुख्यमंत्री आज यहाँ दिल से कार्यक्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिये महिलाओं से संवाद कर रहे थे।
चौहान ने कहा कि विधवा विवाह में दो लाख रूपये की सहायता दी जायेगी एवं विधवा पेंशन में बीपीएल का बंधन समाप्त किया जायेगा। उन्होंने आदिवासी बहुल विकासखण्डों में सेनेटरी नेपकिन आधी कीमत पर उपलब्ध करवाने, पुलिस आरक्षक भर्ती में महिलाओं को ऊँचाई सहित शारीरिक मापदण्ड में छूट देने, शासकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को यथासंभव एक स्थान पर पदस्थ करने, माँ-बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य के लिये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलात्कारियों को फाँसी की सजा दिलाने के लिये शीघ्र ही विधानसभा में सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव लाया जायेगा। छेड़छाड़ के अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास का प्रावधान करवाया जायेगा। स्कूल और सिटी बसों में छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिये सी.सी.टी.वी. कैमरे लगी बसों को ही परमिट दिए जायेगा। उन्होंने कहा कि बलात्कार के प्रकरणों में बिना शासकीय अधिवक्ता को सुने जमानत की याचिका पर विचार नहीं करने का प्रावधान भी कर रहे हैं। पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा देने के कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। महिला स्व-सहायता समूहों को माइक्रो फाइनेंस कार्य के लिए सरकार से मैचिंग ग्रांट की सीमा एक करोड़ से घटाकर 50 लाख रूपए की जायेगी। स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के लिये जिले की माँग अनुसार विकासखंडवार बिक्री केन्द्र संचालित होंगे। समूह को 3 लाख रूपए तक की सीमा तक 3 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। एक लाख रूपए की ऋण सीमा तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट होगी। ग्राम पंचायत कार्यालय में महिला स्व-सहायता समूह डेस्क गठित होंगे। स्कूली बच्चों के गणवेश समूह से बनवाये जायेंगे। एस.एच.जी. के लिये पोर्टल भी बनेगा।

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