झारखण्ड में मंत्रियों-विधायकों के वेतन-भत्ते में बढ़ोत्तरी

रांची, राज्य मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक तथा विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्ता में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।
बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों , सचेतकों और अन्य माननीय सदस्यों के वेतन और भत्ते की समीक्षा के वास्ते विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव ने 5 सदस्य समिति गठित की थी । समिति की अनुशंसाओं के आलोक मे माननीयों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की ग है । मुख्यमंत्री को अब 60000 की बजाय 80000 हजार रुपए वेतन मिला करेगा । जबकि मंत्रियों को 50 हजार की बजाए 65 हजार रुपए वेतन मिलेगा । झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष को अब 55 हजार रुपए की जगह पर 78,000 रुपए वेतन मिलेंगे । विरोधी दल के नेता का वेतन अब 65000 हजार रुपए होगा । पार्टियों के मुख्य सचेतक को अब 55 हजार रुपया वेतन मिलेगा, उप मुख्य सचेतक का वेतन 50000 जबकि सचेतक का वेतन 40000 हजार रुपए होगा । विधायकों को अब 30000 हजार की जगह पर 40000 रुपये वेतन मिलेंगे । इन सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्रीय भत्ते और अन्य भत्तों में भी वृद्धि की ग है ।
बैठक में आज कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी। जिसके तहत 78 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी मिली। तकरीबन एक हजार करोड़ की लागत से खनन क्षेत्रों और प्रखंड मुख्यालय में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं पर काम होगा । बैठक में मातृ वंदना योजना को भी अपनी मंजूरी दे दी है जिसके लिए लगभग 64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में राज्य के 14 सौ सरकारी भवनों में सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इन सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर रुफटॉप पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। इसके क्रियान्वयन में लगभग 257 करोड़ रुपए खर्च आएंगे और 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा । पुलिस स्टेशन और अन्य कार्यालयों में भी सोलर रुफटॉप पावर प्लांट की स्थापना होगी। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी विद्य्नालयों में और दूसरे आवासीय विद्य्नालयों भी सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा ।
कोल्हान और पलामू प्रमंडल में भी एक-एक राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्य्नालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगा । कैबिनेट ने राज्य में श्रमिक संघ अधिनियम 1926 में भी संशोधन का निर्णय लिया है जिससे संबंधित अध्यादेश को आज मंजूरी दी ग । राज्य में अब श्रमिक समूह बनाने के लिए कुल कर्मचारियों की 30 प्रतिशत सदस्यता जरुरी होगी पहले इसकी पात्रता 10प्रतिशत थी । राज्य के विभिन्न जिला अदालतों और समहरणालयों में ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप पावर प्लांट लगाया जाएगा । राज्य में अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों का गूगल मैपिंग कराया जाएगा।

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