नई दिल्ली,राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को आदेश देते हुए कहा कि 2018 से सीबीएसई को अंग्रेजी, हिंदी व सात अन्य भाषाओं के लिए एक जैसे प्रश्नपत्र बनाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी भाषाओं में एक जैसा ही प्रश्नपत्र होना चाहिए, परीक्षा में आ रही दिक्कतों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो एक जैसे ही प्रश्नपत्र होने चाहिए, जिसके बाद सीबीएसई ने इसके लिए सहमति प्रकट की है। कोर्ट ने सीबीएसई से हलफनामा दाखिल करके यह बताने के लिए कहा है कि वह भविष्य में कैसे एक प्रश्नपत्र के तहत परीक्षा कराएगा, हालांकि कोर्ट ने 7 मई को हुई परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया। सीबीएसई की दलील थी कि सभी भाषाओं के प्रश्नपत्रों में कठिनाई का स्तर एक जैसा था, कुल 11.58 लाख में से 1.2 लाख छात्रों ने ही दूसरी भाषाओं में पेपर दिए थे। बात दे कि एनजीओ संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि सात मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि अलग-अलग भाषाओं में दिए गए टेस्ट पेपर में प्रश्न अलग-अलग रहे और यह नियमों के खिलाफ है।
नीट का सभी भाषाओं में हो एक जैसा पेपर : SC
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