एयर इंडिया विमान अपहरण मामले में जमानत

नई दिल्ली, स्थानीय अदालत ने उन दो सिख उग्रवादियों को जमानत दे दी है, जिन पर 1981 में एयर इंडिया के विमान को अपहृत करने का आरोप है| अपहरण के बाद इस विमान को जबरन लाहौर ले जाया गया था| इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ज्योति क्लेर ने दो लाख रूपए के निजी बांड तथा जमानत राशि भरने के बाद तेजिंदर पाल सिंह और सतनाम सिंह को जमानत दे दी|
इससे पहले, अदालत ने उन्हें मंगलवार को दो दिन के लिए अंतरिम जमानत दी थी| उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर, 1981 को इन दोनों ने नई दिल्ली से अमृतसर होते हुए श्रीनगर जाने वाले एयर इंडिया के विमान का अपहरण कर लिया गया था| इसके बाद इसे लाहौर ले जाया गया था| इस मामले में पाकिस्तान की अदालत ने तेजिंदर और सतनाम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी| सजा पूरी होने के बाद इन दोनों को सन 2000 में पाकिस्तान जेल से रिहा कर दिया गया था| इसके बाद उन्होंने इस मामले से मुक्त करने की मांग की थी, लेकिन सत्र अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी|
वर्ष 2011 में दिल्ली पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने), 121 ए (राज्य के खिलाफ कुछ अपराध करने का षडयंत्र), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए (राजद्रोह) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए गए थे| इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के फैसले पर स्थगन की मांग की थी, लेकिन यह याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत से इस मामले की सुनवाई जारी रखने को कहा गया था|

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