नई दिल्ली,मध्य प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार देने से इंकार कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस0 मुरलीधर और प्रतिभा एम0 सिंह की पीठ ने संसदीय कार्यमंत्री की याचिका पर रविवार को विशेष सुनवाई में यह निर्णय पारित किया है। हाईकोर्ट की नियमित बैंच में चुनाव आयोग के निर्णय पर सुनवाई जारी रहेगी। यह बैंच तय करेगी कि चुनाव आयोग का निर्णय सही है या गलत।