जबलपुर, मध्यप्रदेश के संसदीय कार्य एवं जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जुड़े मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य बेंच करेगी। मिश्रा के निर्वाचन को चुनाव आयोग द्वारा शून्य घोषित किए जाने के बावजूद मंत्री और विधायक पद से नहीं हटने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए नरोत्तम मिश्रा और याचिकाकर्ता राजेंद्र भारती को नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक जवाब मांगा गया था। इस बीच मुख्य बेंच के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को नरोत्तम मिश्रा के अधिवक्ता जसनीत सिंह होरा ने एक आवेदन देकर ग्वालियर बेंच में प्रचलित याचिका को मुख्य बेंच में ट्रांसफर करने की गुजारिश की थी। इस पर मुख्य बेंच ने ग्वालियर में लगी याचिका को जबलपुर में सुनवाई के आदेश जारी किए है। अब दोनों ही मामलों में 11 जुलाई को जबलपुर में चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच में होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज मामले में तीन वर्ष तक चुनाव लडऩे के अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर याचिका पर उन्हें बुधवार को कोई राहत नहीं मिल पाई। न्यायाधीशों के तबादले के विरोध में अधिवक्ताओं के मंगलवार से शुक्रवार तक हड़ताल पर चले जाने के कारण न्यायाधीश अग्रवाल के सामने मिश्रा ने स्वयं अपना पक्ष रखा, और निर्वाचन आयोग के फैसले पर स्थगन की मांग की, जबकि प्रतिद्वंद्वी राजेंद्र भारती ने न्यायाधीश से मिश्रा को स्थगन न देने का अनुरोध किया।
नरोत्तम मिश्रा से जुड़ा केस जबलपुर हाईकोर्ट ट्रांसफर,11 को होगी सुनवाई
