MP में जन्म लेने वाले को ही मिलेगा आरक्षण का लाभ

जबलपुर, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है, कि जिसने दूसरे प्रदेश में जन्म लिया है। वह मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। केंद्र सरकार की नौकरी में कार्यरत लोगों को जरूर आरक्षण का लाभ मिल सकता है। परंतु राज्य सरकार उसे आरक्षण का लाभ नहीं दे। न्यायमूर्ति एस के पालो ने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जिस बच्चे का जन्म म प्र में हुआ है।उसे आरक्षण का लाभ जरूर मिलना चाहिए।

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