हाईकोर्ट ने खारिज की घोटालेबाज इंजीनियर यादव सिंह की जमानत याचिका

लखनऊ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों का घोटाला करने के आरोपी इंजीनियर यादव सिंह की जमानत याचिका मंगलवार खारिज कर दी गई। लखनऊ जेल में बंद यादव सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जमानत याचिका दायर की थी। ईडी मामले में यादव सिंह की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
नोएडा में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपी इंजीनियर यादव सिंह को कोर्ट में पेशी पर लाया गया। नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेस-वे के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को आज जब पेशी पर लाया गया तो उनके समर्थक भी उनके साथ थे। यादव सिंह समेत उनके नोयडा अथॉरिटी के नौ साथी भी बहुचर्चित टेंडर घोटाले में डासना जेल में सजा काट रहे हैं। यादव सिंह पर आरोप है कि उसने नोएडा प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर रहते हुए कई सौ करोड़ रुपये घूस लेकर ठेकेदारों को टेंडर बांटे। यही नहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी में इंजीनियर रहते हुए यादव सिंह की सभी तरह के टेंडर और पैसों के आवंटन में बड़ी भूमिका होती थी। इस तरह यादव सिंह ने अकूत धन कमाया। सीबीआई ने यादव सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 466, 467, 469, 481 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। यादव सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धेखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और कानून के उल्लंघन के संबंध में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अबतक 80 बिल्डरों से पूछताछ हो चुकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *