रेप के बाद हत्या,आरोपी को फांसी की सजा

मुलताई,नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में बैतूल की मुलताई अदालत ने दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी विनय को दुष्कर्म और हत्या दोनों में अलग अलग फांसी की सजा दी गयी है। जबकि इस मामले में दो अन्य आरोपियों के नाबालिग होने के वजह से उनका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है।। मुलताई के अपर सत्र न्यायाधीश मोहन पी तिवारी की अदालत ने चार दिन पहले इस मामले में आरोपी को दोषी पा लिया था।जिस पर आज आये फैसले में फांसी की सजा दे दी गयी। घटना की जानकारी के अनुसार आरोपी विजय ने गत 16 नवम्बर 16 को आमला थाना क्षेत्र के गांव रायसेड़ा में अपने तीन साथियों के साथ नाबालिग बालिका से दुष्कर्म कर उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी।आरोपियों ने इसके पहले पीड़िता का सर भी कुचलने का प्रयास किया था। बालिका के साथ जिस समय यह हैवानियत की गयी उसके माँ बाप मजदूरी पर गए हुए थे। इस मामले में पुलिस ने भी अपनी विवेचना में खास भूमिका निभाई। पुलिस के टीम आरोपियों के खून और वीर्य के डीएनए परीक्षण करवाकर केश को मजबूत बनाया था। इस मामले में सरकारी पक्ष की और से लोक अभियोजक राजेश साबले और बचाव पक्ष की और से राजेंद्र उपाध्याय ने पैरवी की।

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