तेज प्रताप के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द

पटना,भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बीपीसीएल ने स्पष्टीकरण दिया कि तेज प्रताप यादव के ऊपर पेट्रोल पंप फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल करने का आरोप है, जिसका उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है।
बीपीसीएल ने 31 मई को तेज प्रताप को नोटिस भेज कर 15 दिनों में जवाब मांगा था। इस नोटिस का अब तक जवाब नहीं दिया गया। इसी आधार पर बीपीसीएल ने यह कार्रवाई की है। तेज प्रताप के भाई और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वह इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने सवाल किया कि यह बात समझ में नहीं आती कि एकतरफा कार्रवाई क्यों की गई है।
उन्होंने उम्मीद जतायी कि सच जल्दी ही सामने आएगा। बीपीसीएल के पटना के क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष कुमार से शिकायत की गई थी कि अनीसाबाद बाइपास रोड स्थित इस पेट्रोल पंप को हासिल करने में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद मनीष कुमार ने एक नोटिस भेज कर तेज प्रताप से शिकायत के संबंध में
स्पष्टीकरण मांगा। तेज प्रताप ने इसका जवाब नहीं दिया तो बीपीसीएल ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। पिछले दिनों भाजपा नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि यूपीए-2 सरकार में तेज प्रताप ने यह पेट्रोल पंप फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरोप लगाया था कि पेट्रोल पंप के लिए आवेदन करते समय तेज प्रताप के पास पेट्रोल पंप के निर्माण के लिए तय 43 डिसमिल जमीन भी नहीं थी। बाद में उन्हें यह जमीन 2012 में एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमित कात्याल ने लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को 136 डिसमिल जमीन लीज पर दी थी।

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