विधायक हत्याकांड में राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद

हजारीबाग,पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में झारखंड की हजारीबाग कोर्ट ने राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। २२ वर्ष पुराने हत्या के इस मामले में प्रभुनाथ को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था।
हजारीबाग जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने प्रभुनाथ, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को भी मामले में दोषी ठहराया था।
अशोक सिंह १९९५ में बिहार में मशरक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे। उन्होंने प्रभुनाथ को हराया था। इस चुनावी जीत के ९० दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई थी। १९९५ में प्रभुनाथ जनता दल में थे और बाद में वह जनता दल (युनाइटेड) शामिल हो गए। अब वे राजद में है।
अशोक सिंह के भाई तारकेश्वर सिंह ने बताया कि उनके भाई ने १९९५ में प्रभुनाथ को चुनाव में हरा दिया था। इसके बाद प्रभुनाथ ने खुले तौर पर कहा था कि अशोक के विधायक बनने के ९० दिनों के भीतर उसकी हत्या कर दी जाएगी। ३ जुलाई, १९९५ को पटना में उनके सरकारी आवास में बम मार कर उनकी हत्या कर दी गई। अशोक की हत्या के बाद उनकी पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ और उनके दो भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार से झारखंड की हजारीबाग अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। २२ साल बाद इस मामले में अब फैसला आया है।

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