आधार की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 27 जून को

नई दिल्ली, सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई २७ जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दाखिल सारी अर्जियों पर एक ही बार सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि सबमें एक जैसी ही मांग की गई है। हालांकि इस मौके पर केंद्र सरकार ने सुनवाई का जमकर विरोध किया। एजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि पहले ही मामले की सुनवाई संविधान पीठ कर रही है इसलिए दो जजों की बेंच को सुनवाई नहीं करनी चाहिए। वैसे भी १२५ करोड़ में से ११० करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि सरकारी योजनाओं में ३० जून की डेडलाइन है इसलिए इसकी पहले ही सुनवाई होनी चाहिए। वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए।

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