माखनलाल हत्याकांड में आर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट,फिर लगाई रोक

भोपाल, मंत्री लाल सिंह आर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस विधायक माखनलाल जावट हत्याकांड में मंत्री आर्य के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। जिसे बाद में ३ जून तक स्थगित कर दिया गया। शुक्रवार को ३१९ के तहत लगाए आवेदन की सुनवाई में न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य को हत्या का आरोपी भी करार दिया है। जानकारी के अनुसार १३ अप्रैल २००९ की रात ८.१५ बजे विधायक जाटव की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भागीरथ प्रसाद के प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य पर यह आरोप है की उनहोने कहा था कि विधायक माखनलाल जाटव को गोली मार दो, जिंदा नहीं बच पाए। यह बयान गोहद विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शी बनवारीलाल जाटव ने दिए थे। माखनलाल के परिजनों ने लाल सिंह आर्य के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया था। जिसकी सुनवाई पर कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ वारंट जारी किया। हालांकि बाद में मंत्री लाल सिंह आर्य की तरफ से वकील द्वारा दलीलें पेश करने के बाद कोर्ट ने ३ जून तक २०१७ तक वारंट स्थगित कर दिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या का मामला आठ साल पुराना है। उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान गोहद में गोली मारी गई थी। शुक्रवार को भिंड कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने मंत्री को हत्याकांड में आरोपी बनाने के निर्देश जारी किये। सनसनीखेज हत्याकांड के बाद अन्य आरोपी तेज नारायण शुक्ला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में तेजनारायण ३९ महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए थे। और करीब दो साल पहले तेजनारायण का शव उनके फार्म हाउस में संदिग्ध हालत में मिला था।

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