सामूहिक बलात्कार मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा

ठाणे, 5 वर्ष पूर्व कचरा चुनने वाली दो युवतियों को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले दो युवकों को ठाणे सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है. ज्ञात हो कि कचरा चुनने का काम करने वाली युवती अपनी एक सहेली के साथ 9 मई 2012 को नवी मुंबई गई थी. दोनों कचरा चुनने के बाद वाशी रेलवे स्टेशन के समीप बस स्टैंड पर आने जाने वाले लोगों से पैसा मांग रही थी. इसी बीच उन दोनों युवतियों को नौकरी का लालच देकर संदीप समाधान शिरसाट उर्फ रघु रोकड़ा (20) और रहीमुद्दीन महफ शेख उर्फ बाबू उर्फ बाबा (24) ऑटो रिक्शा में बिठाकर मुंबई-पुणे हाईवे पर जुईनगर ब्रिज पर लेकर आया और सुरंग में ले जाकर बलात्कार किया. दोनों युवतियों द्वारा विरोध करने पर उन दोनों ने मिलकर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में एक युवती की मौत हो गई और दूसरी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक वहां से फरार हो गए. एक ऑटो वाले ने दोनों युवतियों को अस्पताल पहुंचाया. घटना के वक्त एक सुरक्षा रक्षक मौजूद था. उसके बयान पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और बाद में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले की अंतिम सुनवाई ठाणे सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एससी खलफ़े की अदालत में हुई और उन्होंने इन दोनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई है.

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