नई दिल्ली, बैंकों से लोन को लेकर देश से भागे किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 10 जुलाई को में अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। 10 जुलाई को ही सजा पर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को माल्या के खिलाफ अदालत की अवमानना और डिएगो डील से माल्या को मिले 40 मिलियन यूएस डॉलर पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। बैंकों ने मांग की है कि 40 मिलियन यूएस डॉलर जो डिएगो डील से मिले थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से माल्या के प्रत्यर्पण की राह आसान हो सकेगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से पूछा था कि आपने जो कोर्ट में अपनी सम्पतियों के बारे में जानकारी दी थी वो सही है या नहीं? क्या आपने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो नहीं किया ?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश को कैसे लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि माल्या के ऊपर 9200 करोड़ रुपये का बकाया है।
विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में कहा उनके पास जो भी संपत्ति है वह जब्त की जा चुकी है। अब उनके पास पैसे नहीं हैं। माल्या ने कहा कि जो 2000 करोड़ की उनकी संपत्ति को बैंक ने जब्त की है, बैंक चाहे तो उसे बेच सकता है।