भोपाल, पूर्व भोपाल रियासत की मर्जर एग्रीमेंट की विवादित भूमि के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने मर्जर भूमि के मामले की सुनवाई करते हुए गत दिवस मप्र शासन और फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो माह का समय दिया है। अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
इस संबंध में क्रिएशन एंड प्रोजेक्शन डॉटकाम के संचालक अमिताभ अग्निहौत्री ने भोपाल के 14 गांवों की 2800 एकड़ भूमि मामले को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि इस भूमि की अभी जांच नहीं की गयी है, जबकि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जांच सरकार को करनी थी। अग्निहोत्री का कहना है कि तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व माला श्रीवास्तव ने अपनी रिपोर्ट में 14 गांवों की जमीनों में हेरफेर की बात कही थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि नवाब परिवार के लोगों की मिलीभगत कर शासकीय रिकार्ड में हेराफेरी की गई है।
मर्जर भूमि के मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पिछले वर्षों में बेची और खरीदी गई मर्जर भूमि भी इस याचिका की प्रक्रिया के अधीन मानी जाएगी। कोर्ट ने सरकार और और फिल्म स्टार सैफ अली खान को जवाब पेश करने 2 माह की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की बेंच ने अग्निहोत्री की याचिका में मर्जर प्रभावितों के एक वर्ष से लंबित आवेदनों को स्वीकार करके उनके पक्षकार बनाने के लिए कहा है। कोर्ट ने प्रभावितों से संपत्ति संबंधी दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष 2 माह में प्रस्तुत करने के लिए कहा है।