सहारा का आम्बी वैली नीलाम करने का आदेश

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की पुणे स्थित आम्बी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी के आदेश दिए हैं। क्योंकि समूह अपने निवेशकों की देनदारी अब तक नहीं चुका पाया था।
कोर्ट सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में स्वयं मौजूद रहने का आदेश दिया है। इसके पहले कोर्ट ने 17 अप्रैल तक बकाया 5,092.6 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था। अदालत ने इस तय समय के बाद पुणे में उसकी आम्बी वैली की 39,000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति की नीलामी करने की बात कही थी। जबकि धन वसूली के लिए सहारा समूह की इस प्रमुख संपत्ति की कुर्की का आदेश अदालत ने दिया था। गौरतलब है अदालत ने इसके पहले सहारा समूह से दो सप्ताह में उन संपत्तियों की सूची देने को कहा था जिन पर किसी तरह की देनदारी नहीं है और जिन्हें सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जा सकता है जिससे कि निवेशकों को लौटाए जाने वाले मूल धन के शेष 14,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जा सके।

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