बिना लायसेंस वाहन चलाने वालों को मिलेगा कड़ा दण्ड

भोपाल, (रमेश ठाकुर द्वारा ) मोटर वाहन अधिनियम अब और सख्त हो गया है। यह नया अधिनियम 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गया है। इस अधिनियम में बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर दस हजार रूपए जुर्माना और वाहन जप्त कर लिया जाएगा। हेलमेट के लिए भी अब दो सौ पचास रूपए के स्थान पर पांच सौ रूपए दण्ड का प्रावधान किया गया है।
नए कानून के प्रावधान निम्नानुसार हैं-
दुपहिया वाहन (टू व्हीलर )
500 – बिना हेलमेट
500- बिना पीयूसी
10,000 – बिना बीमा
10,000 – बिना लाईसेंस (वाहन जप्त)
1,000- 3 सवारी बिठाने पर (दुपहिया)
500 – दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर वाहन जप्त, कोर्ट में जाकर छुड़वाना पड़ेगा
चौपहिया वाहन
1,000 – बिना बेल्ट
1,500- बिना पीयूसी
10,000 – बिना बीमा
10,000- बिना लाईसेंस (वाहन जप्त)
5000- बिना कागज (समस्त दस्तावेज) एवं जप्त (वाहन कोर्ट में जाकर छुड़वाना पड़ेगा )
5,000 – मोबाईल
अब वाहन से सम्बन्धित सभी दस्तावेज ड्राइविंग करते वक्त अपने साथ अवश्य रखना पड़ेगा अन्यथा तगडा जुर्माना भरना पडेगा।

 

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