बैंकिंग लेनदेन पर शुल्क वसूली को लेकर सरकार और बैंकों को नोटिस

बिलासपुर,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने बैंकों द्वारा हाले में चार से अधिक लेन-देन तथा खातों में न्यूनतम राशि न होने पर शुल्क वसूलने का जो निर्णय लिया है, उसके खिलाफ दायर याचिका पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय,आरबीआई के साथ ही देश के चार बड़े बैंकों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब देने को कहा है।
हाईकोर्ट में याचिका के बाद जिन बैंकों को नोटिस दिया गया है,उनमें एसबीआई,आईसीआईसीआई,एचडीएफसी और एक्सिस बैंक शामिल हैं। क्योंकि इनकी ओर से चार से अधिक लेन-देन के अलावा बचत खातों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की सूचना जारी की जा चुकी है। याचिका में इसी अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करने की गुजारिश की गई है।
याचिका सलीम काजी की ओर स दायर की गई है,जो कि पेशे से वकील हैं। याचिका में
बैंको की ओर से जारी नियमों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का उल्लंघन बताते हुए उसे संविधान के अनुच्ेद 14,19 1 जी, 21 और 300 ए का उल्लंघन बताया गया हैं।

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