सभी राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत हुए : गुप्ता

भोपाल,देश में पहली बार भूमि स्वामियों की भूमि पर बटाई या ठेके पर कृषि करने वालों के हितों के संरक्षण के लिये मध्यप्रदेश भू-स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक पारित किया गया है।
नायब तहसीलदार से राजस्व मण्डल तक सभी 1498 राजस्व न्यायालय में पारदर्शिता एवं जवाबदेहीपूर्ण कार्य के लिये इनका कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इससे अब तक कुल 4 लाख 75 हजार 185 राजस्व प्रकरण ऑनलाइन दर्ज करने का कार्य देश में पहली बार मध्यप्रदेश में हो रहा है। आवेदक एवं वकील को पेशी की तिथि का एसएमएस भी प्राप्त हो रहा है। इस आरसीएमएस प्रोजेक्ट का एप भी तैयार किया जा
रहा है। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता सदन में अपने विभागों से संबंधित अनुदान माँगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। गुप्ता ने कहा कि डायवर्सन की प्रक्रिया आसान की जायेगी। राजस्व मण्डल की उपयोगिता की समीक्षा की जा रही है। पटवारियों को अतिरिक्त हलके का प्रभार देने पर उन्हें मानदेय देने पर विचार किया जा रहा है। पटवारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार, इनके प्रमोशन की व्यवस्था और नये पटवारियों का केडर राज्य-स्तरीय किया जा रहा है। सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने के समुचित उपाय किये गये हैं। गुप्ता ने बताया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के उद्देश्य से पीठासीन अधिकारियों के बैठने का दिन निर्धारित किया गया है। कलेक्टर प्रत्येक सोमवार को अपरान्ह में तथा अपर कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सप्ताह में कम से कम 3 दिन अपरान्ह में
राजस्व न्यायालय में बैठेंगे। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी सप्ताह में एक दिन तहसील मुख्यालय और एक दिन मुख्यालय में हाट-बाजार के दिन उपलब्ध रहेंगे। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम में विभाग की 16 सेवाएँ अधिसूचित की गयी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड धारकों को मिलेंगे प्रमाण-पत्र
राजस्व मंत्री ने बताया कि ग्रामीण आबादी क्षेत्र में लोगों को आवास ऋण प्राप्त करने के लिये प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने की नीति बनायी गयी है। अब तक 54088 आबादी पट्टे तथा 14 लाख 56 हजार 451 भू-खण्डधारकों को प्रमाण-पत्र दिये गये हैं।
911 नायब तहसीलदार के अतिरिक्त पद होंगे सृजित
गुप्ता ने बताया कि नायब तहसीलदार के केडर रिवीजन का कार्य किया जा रहा है। इससे नायब तहसीलदार के 911 अतिरिक्त पद प्राप्त होंगे। इससे राजस्व प्रशासन में कसावट आयेगी। अब नायब तहसीलदार से तहसीलदार और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख से अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष की सेवा को अर्हता मानकर पदोन्नति की जायेगी। जरूरत पडऩे पर तहसीलदार के पद पर सीधी भर्ती भी करवायी जायेगी। पटवारी के 7398 नये पद स्वीकृत किये गये हैं।
कुल 9126 पटवारी के पद पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न मदों में राहत राशि में वृद्धि की गयी है। जन-हानि, पशु-हानि आदि के मामलों में केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था लागू की गयी है।
पंचायतों को अविवादित नामांतरण एवं बँटवारे के अधिकार राजस्व मंत्री ने बताया कि जून-2016 से पंचायतों को अविवादित नामांतरण एवं बँटवारे के अधिकार दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि शासकीय भूमि आवंटन में तेजी लाने के उद्देश्य से संभाग
मुख्यालय पर कमिश्नर और जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। मध्यप्रदेश निवासी सेना एवं सैनिक बल के शहीदों के आश्रितों को उनके गृह जिले में रियायती दर पर आवासीय प्लाट उपलब्ध करवाया जायेगा। राजस्व मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के बाद सदन ने 4055 करोड़ 18 लाख 63 हजार की अनुदान माँगे ध्वनि मत से पारित कर दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *