अजमेर ब्लास्ट असीमानंद-इंद्रेश बरी

जयपुर, जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने अजमेर बम ब्लास्ट के मामले में असीमानंद और इंद्रेश सहित 5 अन्य आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया है,जबकि तीन आरोपियों देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी बताया गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट की ओर से यह निर्णय सुनाया गया है।
स्पेशल जज दिनेश गुप्ता की अदालत ने आरएसएस नेता इंद्रेश को  क्लीनचिट दी है। स्वामी असीमानंद व अन्य लोगों को संदेह का लाभ देकर बरी किया है। जबकि इसमें दोषी पाए गए सुनील जोशी की मप्र क देवास में मौत हो चुकी है। अब देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को 16 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। मामले के अनुसार अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के परिसर में 11 अक्टूबर 2007 को बम विस्फोट मामले में देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया है।

बदला लेने रची थी साजिश
आरोपियों ने 2002 में अमरनाथ यात्रा और फिर रघुनाथ मंदिर पर हमले का बदला लेने अजमेर शरीफ दरगाह और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट की साजिश रची थी। पुलिस ने ब्लास्ट की जगह से दो सिम कार्ड और एक मोबाइल बरामद किया था। जिन्हें झारखंड और पश्चिम बंगाल से खरीदा गया था।

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