भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित सभी राशन दुकानों को सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नागरिकों को देनी होगी। अभी तक सहकारी संस्थाएं, उनके द्वारा संचालित राषन दुकानों से संबंधित जानकारी देने से यह कहकर इंकार करती रही हैं कि सहकारी समितियां आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आने के कारण जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आयोग द्वारा इस दलील को सिरे से खारिज कर दिए जाने से अब नागरिकों को राषन दुकानों से संबंधित जानकारियां मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने अहम फैसले की प्रति प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग को भेज कर निर्देशित किया है कि सभी संबंधित अधिकारियों व उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति (लायसेंस) धारक सहकारी समितियों को इस फैसले की प्रति प्रेषित कर जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि भविष्य में सहकारी समितियां उनके द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित सूचनाएं देने से इंकार करने की वैधानिक त्रुटि न करें। इन दुकानों को किए जाने वाले आवष्यक वस्तुओं के आवंटन, उसके उठाव व वितरण से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अनिवार्यत: व स्वत:, सार्वजनिक की जानी चाहिए।