निजी क्षेत्र में भी 20 लाख तक मिलेगी ग्रेच्युटी

नई दिल्ली, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह अधिकतम 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिल सकेगी. यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया है. अब इसे संसद में विधेयक के रूप में लाया जाएगा.
दरअसल,सातवें वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख करने की सिफारिश की है.इधर, ट्रेड यूनियन सरकार से अनुरोध कर रही हैं कि ग्रेच्युटी की राशि की सीमा हटाई जाए. गौरतलब है कि फिलहाल ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत एक कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिये उस समय पात्र होता है जब उसने न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी कर ली हो. साथ ही यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 हो.

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