CG में शराब कोचियों के कारोबार पर लगेगा अंकुश

रायपुर,छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ण शराबबंदी के साथ सरकारी नियंत्रध में शराब की बिक्री की दिशा में आगे बढऩे का निश्चय किया है. छत्तीसगढ़ मंत्रिमंड़ल ने इसके चलते बुधवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है.नई नीति से कोचियों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की जुगत बैठाई गई है. इस नीति से राज्य शासन द्वारा आबकारी सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा.
बैठक मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित की गई. आबकारी नीति के लिए समिति में शासन, समाजसेवी संस्थाओं और आम जनता के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे. समिति देश के पूर्ण शराब बंदी वाले तीन राज्यों का दौरा करेगी. इसके अलावा तीन ऐसे राज्यों का भी दौरा समिति द्वारा किया जाएगा, जहां शराब का विक्रय सरकारी नियंत्रण में होता है. समिति तीन माह में अपनी रिर्पोट राज्य सरकार को देगी. मंत्रिमंड़ल ने भारत माता वाहनियों को और अधिक सशक्त बनाने का निश्चय किया है.
इधर,मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निविदा आमंत्रित कर खुले बाजार से शक्कर खरीदने का भी निर्णय किया है.
खुली निविदा में राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों को भी शामिल होने की स्वतंत्रता रहेगी. इस निर्णय से प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों को खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा. इसके फलस्वरूप सहकारी शक्कर कारखानों को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा. खुली निविदा से शक्कर खरीदी की व्यवस्था होने तक पीडीएस के लिए आगामी तीन माह के शक्कर की आपूर्ति राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा की जाएगी.
मातृ-पक्ष भी शामिल
मंत्रिमंडल ने केन्द्र के मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम 2011 का अनुमोदन कर दिया है,इसमें पूर्व अधिनियम में दाता और ग्राहिता याने डोनर और रिसिपियेंट के बीच निकट संबंध होना अनिवार्य था, लेकिन मातृ पक्ष को शामिल नहीं किया गया था, अब निकट संबंधों में मातृ पक्ष को भी शामिल किया गया है. इससे दाता और ग्राहता का क्षेत्र विस्तृत हो गया है. जबकि अंगों के अतिरिक्त उत्तकों को भी इस संशोधन के दायरे में लाया गया है. जबकि चिकित्सकीय कार्य में गलत तरीके से अथवा व्यवसाय करने वालों के लिए उकसाने वालों के लिए भी दण्ड का प्रावधान किया गया है.
निजी क्षेत्र में डाटा सेंटर
सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2014-2019 के तहत निवेशकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है,जिसके तहत एक बड़ा डाटा सेंटर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा. पाई डाटा सेंटर कम्पनी द्वारा इस पर लगभग 200 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश किया जाएगा. इसमें करीब 300 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यह राज्य में निजी क्षेत्र का पहला डाटा सेंटर होगा.
ये भी रहे निर्णय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई के निर्माण कार्यों के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र से ली गई 130 एकड़ जमीन के बदले अन्य जमीन देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सम्मान निधि 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए की जाएगी.
लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) के लिए भी सम्मान राशि 5 हजार से बढ़ाकर 8 हजार, 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार और 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए किया जाएगा.

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