नई दिल्ली, उपहार सिनेमा त्रासदी पर गोपाल अंसल को देश की शीर्ष अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है,जबकि सुशील अंसल की राहत बनी रहेगी.
उन्हें चार सप्ताह का समय दिया गया है कि वे सरेंडर करें. गौरतलब है कि सीबीआई की पुनर्विचार याचिका पर तीन सदस्यीय बैंच की ओर से ये फैसला आया है. अभी ये साफ होना बाकी है कि उनकी एक साल की सजा में पहले की चार माह की जेल का समय शामिल है श नहीं. ये भी अब स्पष्ट हो गया है कि 30-30 करोड़ का पहले लगाया गया जुर्माना बरकरार रहेगा.ये बहुमत से आया फैसला है. जिसमें दो जजों की राय एक सी और तीसरे की अलग थी.
काबिलेगौर है ये साल 1997 का 18 साल पुराना मामला है. जिसमें दिल्ली की उपहार सिनेमा में आग लगने के हादसे दर्जनों लोग दम घुटने से मारे गए थे.