3 लाख से अधिक के लेनदेन पर उतना ही जुर्माना

नई दिल्ली, अब तीन लाख कैश का नगद में लेनदेन करने वालों की खैर नहीं सरकार उनसे एैसा करने पर 100 पर्सेंट जुर्माना वसूलेगी. जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से की जा रही है. इसका प्रावधान इस साल बजट में किया गया है.
इस बारे में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि जो तीन लाख से ऊपर की राशि नकद में स्वीकार करेगा,उसे उस धनराशि के बराबर जुर्माना देना होगा. इससे यह स्पष्ट हो गया है कि
अगर आप जितना कैश लेते हैं तो उतने ही पैसे जुर्माने में देने पडेंगे. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन खातों में जमा हुआ है.जिसे देखते हुए सरकार भविष्य में उसे रोकना चाहती है.
उन्होंने कहा कि जिनके पास बेहिसाबी धन है,वे उससे छुट्टियां बिताने या कारें, घडिय़ां या आभूषण खरीदने पर उसका उपयोग करते हैं. इसी लिए नकदी पर नए अंकुश से एैसे खर्च के रास्ते बंद होंगे.हालांकि, यह अंकुश सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा.

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