2 लाख से अधिक की नहीं मिलेगी रियायत

नई दिल्ली, केंद्र की मोदी सरकार ने दूसरे घर खरीदने पर सालाना दो लाख रूपए से अधिक की आयकर छूट की सीमा के दायरे की फिर बहाली से इनकार कर दिया है. इस प्रस्ताव को सरकार वापस ले सकती है,एैसे कयास लगाए जा रहे थे.अंत्बोगोत्वा राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इससे इनकार किया है.दूसरा घर खरीदने वाले लोगों को सालाना 2 लाख रुपये की टैक्स छूट पर रोक वाले प्रस्ताव को वापस लेने से सरकार ने इनकार किया है. इससे पहले अटकलें थी कि इस प्रस्ताव को सरकार वापस ले सकती है. लेकिन सरकार का मानना है कि जिन लोगों के पास अधिक पैसे हैं,वे दूसरा घर खरीदने में उन पैसों का उपयोग करते हैं. ताकि उससे अतिरिक्त आमदनी की जा सके. इससे छूट का दुरूपयोग होता है. दरअसल अभी जो प्रावधान हैं,उनके अनुसार मकान मालिक संपत्ति को किराए पर देने के बावजूद ब्याज पर पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकता था, जबकि अपने मकान में खुद रहने वाले 2 लाख रुपये तक ही क्लेम करने का हकदार थे.
उधर,मकान किराए पर देने की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का ही डिडक्शन क्लेम बनेगा.जिसने लोन लेकर मकान बनाया है, वह हर स्थिति में अधिकतम 2 लाख तक का ही डिडक्शन का क्लेम कर सकेगा उससे अधिक नहीं.

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