पानी में डूबने पर 4 लाख का मुआवजा

भोपाल, पानी में डूबने अथवा नाव दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के निकटतम वारिस को अब एक लाख के स्थान पर 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता दी जायेगी. राज्य शासन द्वारा इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 6 में संशोधन कर दिया गया है.
सर्प, गुहेरा या जहरीले जंतु के काटने से अथवा बस या अन्य अधिकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्डर में गिरने पर इन वाहनों में सवार व्यक्तियों की मृत्यु पर अब 50 हजार के स्थान पर 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता मिलेगी. इसी तरह अग्नि या बाढ़ से दुकान के नष्ट्र होने पर सभी साधनों से वार्षिक आय 35 हजार से कम होने पर आर्थिक सहायता की पात्रता थी। अब इसकी सीमा बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दी गयी है। आर्थिक सहायता भी प्रति दुकानदार 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रूपये कर दी गयी है.
प्राकृतिक प्रकोप से निजी कुंए या नलकूप के टूटने/घँसने के प्रकरण में आकलन के आधार पर 6 हजार के स्थान पर 25 हजार रूपये तक की सहायता दी जायेगी। आग अथवा अन्य-प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी या अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर 4 हजार के स्थान पर 10 हजार तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी. इस संबध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *