आसाराम को जमानत नहीं,FIR भी होगी

नई दिल्ली, प्रवचनकर्ता रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है. उनकी रेप के दो मामलों में जमानत याचिका शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी है.
याचिका पर सुनवाई करते समय कोर्ट ने कहा मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि आसाराम की मेडिकल हालत ठीक है जिससे उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती .
अदालत ने झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने की वजह से आसाराम पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही एफआईआर कराने के आदेश दिये.
उधर, राजस्थान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जमानत के मामले मे जेल सुपरिंटेंडेट के फर्जी पत्र लगे है जिसमें हालत खराब होने का जिक्र है. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम पर एम्स के बोर्ड से 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी थी और जिसे अस्पताल ने दाखिल कर दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की रेगुलर जमानत याचिका भी खारिज कर दी. कोर्ट ने आसाराम के रवैए पर जताई नाराजगी जताते हुए कहा कि यह साफ है कि आसाराम केस के ट्रायल में जानबूझकर अडंगा डाल रहे हैं.

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