70 पार नहीं आ सकेंगे बीसीसीआई में

नई दिल्ली, बीसीसीआई प्रशासकों की नियुक्ति करने के लिये क्रिकेट बोर्ड और सरकार से उच्चतम न्यायालय ने प्रशासकों के नाम सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है.इसकी अगली सुनवाई 30 जनवरी को की जाएगी.
उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को अंतरिम समिति की घोषणा करनी थी लेकिन अपना फैसला वह 30 जनवरी को सुनाएगा. बोर्ड और सरकार को 27 जनवरी तक अपने सुझाव उच्चतम न्यायालय को सौंपेंगे. इस मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व महा अधिवक्ता मुकुल रोहतगी कर रहे थे. रोहतगी ने अदालत से आग्रह किया कि वह अपना आदेश रोकें क्योंकि सरकार खेल महासंघों को नियंत्रित करने के लिये विधेयक लाने पर विचार कर रही है.
इधर,केंद्र देश के खेल संघों में बदलाव से जुड़ा कानून ला रही है. उसी की वजह से एजी ने कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगते हुए प्रशासक के नाम का ऐलान रोकने का आग्रह किया था. समझा जाता है,इस कानून के बाद 70 साल से ज्यादा के लोग बीसीसीआई में नहीं रह पाएंगे.

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