नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेट कंटेल बोर्ड के प्रशासकों के नामों का ऐलान 24 जनवरी को होगा. इधर, कोर्ट ने पुराना आदेश सुधार किया है जिसमें ये शर्त थी कि राज्य संगठन और बीसीसीआई में 9 साल का कुल कार्यकाल करने वाला व्यक्ति क्रिकेट की इस शीर्ष संस्था में किसी भी पद पर नहीं रह सकेगा.
आदेश में सुधार के बाद ये साफ हुआ कि राज्य संगठन या सीबीसीआई में 9 साल के कार्यकाल को जोडक़र अब विचार नहीं होगा.
जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने न्याय मित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल दीवान और गोपाल सुब्रमणियम द्वारा बीसीसीआई के प्रशासकों के रूप में नियुक्ति के लिए उपलब्ध कराए गए नामों को गोपनीय रखने को भी कहा है. न्याय मित्रों से कहा था कि वे उन व्यक्तियों के नामों का सुझाव दें, जो बतौर प्रशासक बीसीसीआई के लिए काम कर सकें. पीठ रेलवे, सर्विसेज और विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन की अर्जी पर भी विचार के लिए सहमत हो गई है. इन संगठनों का पूर्ण सदस्यता का दर्जा खत्म कर दिया गया था और उन्हें संबद्ध सदस्य बना दिया गया था.