बीमा कंपनी को देना होगा 13 लाख से ज्यादा का मुआवजा

भोपाल, सडक़ दुर्घटना में एमबीए छात्र की मौत के मामले में अदालत ने संबंधित बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 13 लाख 71 हजार रुपए की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है. मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता आरके हिंगोरानी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद अपर जिला जज डीके पालीवाल ने यह आदेश दिए हैं. अधिवक्ता हिंगोरानी ने बताया कि
सानेर इंदिरा महाविद्यालय के सामने मृतक शांतनु लिटोरिया की बाइक को एक अन्य बाइक सवार ने सामने से टक्कर मार दी थी. जिससे शांतनु की मौत हो गई थी.

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